Jail Road Mosque Verdict: आयुक्त कोर्ट आज जेल रोड मस्जिद पर सुनाएगा फैसला, धारा 163 हुई लागू, पुलिस बल तैनात
Jail Road Mosque Verdict: आयुक्त कोर्ट जेल रोड मस्जिद पर आज फैसला सुनाने वाला है. इसके अलावा इलाके में धारा 163 को शांति बनाए रखने के लिए लागू कर दिया गया है साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की कोर्ट ने अपील की है. आपको बतादें कि बहुत-सी चीजों की गतिविधियों पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कोई भी व्यक्ति डंडा, लाठी, कुल्हाड़ी, तलवार, गैंती और हथियार लेकर नहीं चल सकता.
तो जैसा की हमने आपको बताया कि आज जेल रोड मस्जिद (Jail Road Mosque Verdict) मामले की नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होनी है. जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इस बात का ध्यान रखते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए 7 वार्डों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है. ये वार्ड मंगवाई, भगवाहण मोहल्ला, थनेहड़ा, पैलेस कॉलोनी 1 और 2, सुहड़ा मोहल्ला और समखेतर हैं. दरअसल, यह कदम शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गए है, जिससे सुनवाई के बीच किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके.
वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों (Jail Road Mosque Verdict) ने सूरत में निर्णय न आने की धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है. जानकारी के मुताबिक आम लोगों के जैतूनी हर रंगे की वर्दी पहनने पर भी रोक लगा दी गयी है.