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Delhi High Court ने अरविंद केजरीवाल मामले में CBI को भेजा नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Delhi High Court ने अरविंद केजरीवाल मामले में CBI को भेजा नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Delhi High Court में आज CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान Delhi High Court ने CBI को नोटिस भेजा की इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को की जाएगी.

दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई शुरू हो चुकी है. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है की ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा हो. इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है. फिर इस ममले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है. इस मामले में केजरीवाल को 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है. सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गयी थी.

Delhi High Court
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केजरीवाल के वकील का क्या कहना है

उन्होंने कोर्ट में कहा कि जब केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है तो उसके बाद CBI उन्हें गिरफ्तार कर लेती है. वह कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं. CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया. CBI का कहना है कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होना चाहिए थी. उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी, जो याचिका Delhi High Court में पहले से ही लंबित है. इसके बाद Delhi High Court ने कहा कि सेशल जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा और अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है.

Delhi High Court ने CBI को दिया नोटिस

Delhi High Court ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आ गए. ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए. इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में ऐसा कहा है. केजरीवाल के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं. इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही लंबित है. कल या परसो इस मामले पर सुनवाई हो सकती हैं, यह जमानत याचिका है. आपको बता दे Delhi High Court ने इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है

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