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Love Jihad मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा, विदेश से फंडिंग होने की आशंका

Love Jihad: लव जिहाद(Love Jihad) एक ऐसा शब्द है. जिस पर आए दिन भारत में खूब राजनीती होती है. अब एक नया मामला उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के बरेली से सामने आ रहा है. जिला कोर्ट (District Court) एक जज ने ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.जज ने कहा है कि भारत की आबादी में बदलाव लाने के लिए तेजी से ‘लव जिहाद’ का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने अवैध धर्मांतरण को विदेशी फंडिंग से जोड़ा है.

जज ने ये बयान तब दिया जब एक मुस्लिम व्यक्ति पर अपनी पहचान को छिपाने और झूठ बोलने के मामले में फैसला सुनाया जा रहा था. व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगा था कि उसने झूठी पहचान बताकर एक महिला का रेप किया और उसे धमकी भी दी है. अदालत ने इस मामले में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

धर्मांतरण के लिए विदेश से हो रही है फंडिंग

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर को लव जिहाद के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (District Judge) रवि कुमार दिवाकर ने यह दावा किया. उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ ऐसे समूह हैं जो हिंदू महिलाओं को अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन (उकसा) दे रहे हैं. इससे भारत की एकता और सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है. जिला न्यायाधीश ने आगे कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव और शादी का वादा करके अवैध धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग मिल रही है. और इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

बांग्लादेश और पाकिस्तान नाम भी आया सामने

जिला न्यायाधीश ने ये आरोप लगाया कि ये भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. इसके बाद कोर्ट ने 25 साल के मोहम्मद अलीम को 20 साल की छात्रा के साथ रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मोहम्मद अलीम ने पीड़िता को अपना नाम ‘आनंद’ बताया था. बाद में पीड़िता का जबरन गर्भपात(Abortion) भी कराया गया साथ ही उसे धमकियां दी गयी.

पिता को भी मिली जेल की सजा

कोर्ट ने मोहम्मद अलीम के पिता 65 वर्षीय साबिर को भी अपने बेटे के अपराधों में सहायता करने के दोष में 2 साल की जेल की सजा सुनाई. पीड़िता ने मोहम्मद अलीम पर यह आरोप लगाया था कि अलीम ने उन्हें धोखे से पहले ये विश्वास दिलाया था कि वो हिंदू है. शारीरिक संबंध बनाने और फर्जी शादी करने के बाद, अलीम ने पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया. पीड़िता ने कहा कि जान का खतरा होने के कारण उसने इस में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मानुस पारीक ने बताया कि मोहम्मद अलीम को भारतीय न्याय संहिता(Indian Judicial Code) की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है.

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