मुख्यमंत्री मोहन यादव: नए स्वरूप में लागू किए गए कानूनों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाए
मुख्यमंत्री मोहन यादव: नए स्वरूप में लागू किए गए कानूनों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाए
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से गुलामी की निशानियों को खत्म करने के लिए बहुत से काम हो रहे हैं।वहीं इसी क्रम में देश में एक जुलाई से बहुत से कानून नए रूप में लागू होंगे। और इन कानूनों का उद्देश्य है दंड की बजाय न्याय के महत्व को बढ़ाना और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना।
साथ ही CM Mohan Yadav ने आगे कहा कि तीन पुराने विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक इस उद्देश्य से लाए गए हैं। आपको बतादें कि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इन नए कानूनों की सूचना व जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए हर तरह की कोशिशें करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेजों के वक्त से चले आ रहे विधेयक और अधिनियम जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1898, भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को नए विधेयकों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
आम जन तक पहुंचाए नए कानूनों की सूचना
इसके साथ ही CM Mohan Yadav ने कहा कि इन नए कानूनों की सूचना आम जनता तक पहुंचाने के लिए वेबीनार और सेमीनार का आयोजन किया जाए। साथ ही नये कानूनों की जानकारी का अभियान चलाकर प्रचार किया जाए।
आपको बतादें कि पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि एक जुलाई को प्रदेश के सभी 982 थानों में नए कानूनों की जानकारी देने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कानूनों का विस्तृत विवरण पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया है और पहले भी नए कानूनों से संबंधित प्रदर्शनियां लगाई गई हैं।