Budget

Parliament Session 2024: सोना चांदी सहित इन खास चीजों का दाम गिरा, टैक्स स्लैब में मिली छूट

Parliament Session 2024: संसद मानसून सत्र 2024 की शुरुआत हो चुकी है. आज संसद भवन में मोदी 3.0 का पहला आम बजट (Union Budget 2024) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया गया है. निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में ये सातवा बजट है. संसद में कई सारी चीज़ो को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का बजट रोजगार, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 9 प्राथमिकताओं पर रहेगा.

दरअसल बजट मध्यम वर्ग के लोगो पर खास ध्यान दिया गया है उनको देखते हुए टैक्स स्लैब में छूट दी गयी है साथ ही कई ऐसे सामान है जिसे सस्ता कर दिया गया है. आइये जानते है विस्तार से किन किन चीज़ो को सस्ता किया गया है और किन चीजों का रेट बढ़ा दिया गया है. साथ ही ये भी जानेंगे टैक्स स्लैब में कितनी छूट दी गयी है.

कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गयी

बजट पेश करते दौरान निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा कि कैंसर मरीजों को राहत देते हुए तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है. ये एलान कैंसर पीड़ित युवाओं के लिए बहुत बड़ी साबित हो रही है. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने इन चीज़ो के दाम भी घटा दिए है…

  1. चमड़े के जूते
  2. कपड़े
  3. सोना-चांदी
  4. मोबाइल फोन
  5. मोबाइल चार्जर
  6. इलेक्ट्रिक व्हीकल
  7. प्लेटिनम
  8. बिजली के तार
  9. एक्सरे मशीन
  10. सोलर सेट्स

कैंसर की दवा के अलावा इन 10 चीज़ो के दाम घटा दिए गए है. अब आप सोना चांदी सस्ते दामों में खरीद सकते है.

इन चीज़ो के बढे दाम

  1. सिगरेट
  2. हवाई जहाज से यात्रा
  3. प्लास्टिक का सामान
  4. पेट्रोकेमिकल

टैक्स स्लैब में छूट

टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस बार माध्यम वर्ग के लोगो को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है.

  1. स्टैंडर्ड टैक्स कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार किया गया
  2. 0 से 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वालो पर कोई टैक्स नहीं होगा
  3. 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा
  4. 7 से 10 लाख रुपए तक आय वालों पर 10 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा
  5. 10 से 12 लाख तक की आय वालों से 15 फीसदी टैक्स देना होगा
  6. 12 से 15 लाख तक की इनकम वालों से 20 फीसदी टैक्स लगेगा
  7. 15 लाख से ऊपर की सालाना आय वालो पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा

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