GRAP-2 Rule Implement: Delhi-NCR में आज से GRAP-2 हुआ लागू, डीजल जनरेटर-कोयला समेत जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबन्ध
GRAP-2 Rule Implement: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे प्रदुषण भी बढ़ता जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर के लोगो के लिए यह स्थिति धीरे-धीरे खतरनाक होती जा रही है. जानकारी के मुताबिक अभी से यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक(AQI) बढ़कर 300 के पार पहुंच गया है. जी हां बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(GRAP-2) लागू कर दिया है. यह निर्णय उन्होंने सोमवार की शाम लेते हुए मंगलवार यानी आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया है.
बता दें, बिगड़ती वायु की गुणवत्ता को दखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने यह कदम उठाया है. उन्होंने GRAP फेज-2 लागू करते हुए कहा है अब पुरे दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर जलाऊ लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अगर कोई इस नियम का उलंघन करता है तो उसे कठोर दण्ड दिया जाएगा. साथ ही इस नियम के अनुसार अब दिल्ली-एनसीआर में पार्किंग शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है.
GRAP-2 के तहत किन-किन चीजों पर लगी रोक
GRAP-2 के नियम के अनुसार अब पुरे दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर चलने पर रोक रहेगी. प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो इसके लिए पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाएगा. व्यस्त रूटों पर मेट्रो के फेरों को बढ़ाया जाएगा जिससे आम लोगो को ज्यादा परेशानी न हों. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में लगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरों को बढ़ाया जाएगा
The Commission for Air Quality Management (CAQM) has ordered the implementation of GRAP-II in Delhi NCR, effective from 8:00 A.M. on October 22, 2024. This aims to combat “Very Poor” air quality by enforcing additional measures alongside existing Stage-I actions. Key actions… pic.twitter.com/6lnTKJ3bJx— DD India (@DDIndialive) October 21, 2024
GRAP-2 लागू होने से एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान भी शुरू कर दिया गया था. इससे प्रदुषण कम होने की ज्यादा संभावना है. इस नियम की शुरुआत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ रेड लाइट से की. उन्होंने इस दौरान वाहन चालकों से रेड लाइट होने पर अपने वाहनों का इंजन बंद करने का आग्रह भी किया.