Dengue Cases in Karnataka: कर्नाटक में डेंगू से ‘महामारी’, सिद्धारमैया सरकार एक्शन मोड पर; नियमों के उलंघन पर होगा जुर्माना
Dengue Cases in Karnataka: लगातार डेंगू के मामलों को लेकर कर्नाटक में वृद्धि होती नजर आ रही है. ऐसे में सिद्धारमैया सरकार भी तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसमे सरकार ने डेंगू को एक ‘महामारी रोग’ घोषित कर दिया है.
नियमों का उलंघन करने वालो पर कार्रवाई
अधिकारियों को भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उन सभी लोगों को दंडित किया जाए जो लोग नियमों (Dengue Cases in Karnataka) का पालन नहीं कर रहे हैं. मच्छरों के प्रजनन को जो लोग रोकने के लिए उपाय करने में विफल साबित हो रहे हैं, उन सभी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.
महामारी से जुड़े कानून में बदलाव
कर्नाटक महामारी रोग (Dengue Cases in Karnataka) विनियमन साल 2020 में सरकार ने संशोधन भी पेश किए और लोगों को इसमें वेक्टर जनित रोग के प्रसार को रोकने में ज्यादा जिम्मेदार होने का भी आदेश दिया गया. इस संशोधन में 3 श्रेणियों – वाणिज्यिक, घरेलू और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रस्ताव है.
नियम न मानने पर होगा 2000 रुपये का जुर्माना
सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरों के लिए जुर्माना 200 रुपये और 400 रुपये किया है. शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक कामों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये वहीं ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये किया है.
निर्माण क्षेत्रों के मालिकों पर मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह को उपलब्ध कराने वाले सक्रिय शहरी इलाकों में भी 2,000 रुपये वहीं 1,000 रुपये का जुर्माना ग्रामीण इलाकों में लगाने का आदेश दिया है.
इन नियमों का करें पालन
नियमों के मुताबिक अधिभोगियों और घरेलू इमारतों के मालिकों के लिए मच्छरों (Dengue Cases in Karnataka) के प्रजनन को रोकने के लिए जरुरी उपायों को करना अनिवार्य है. मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लोगों को पानी के नाबदानों, भंडारण कंटेनरों और ओवरहेड टैंकों को ढक्कन या फिर किसी अन्य सामग्री से ढंकना व उसे सुरक्षित करना चाहिए.