Waqf Board Act: संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन के प्रस्ताव से पहले ही भड़के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
Waqf Board Act: आज संसद में एक बार फिर बजट सत्र जारी रहेगा. इस दौरान संसद में कई बिल पेश होंगे और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी. ख़बरों मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) संसद में वक्फ बोर्ड एक्ट (Waqf Board Act) में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं. जिसका विरोध कांग्रेस जरूर करेगी. वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया है.
दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबर सुनते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड(AIMPLB) ने इसपर टिप्पणी की है. उन्होंने इस संसोधन की प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि, हमें बिलकुल क़बूल नहीं है कि वक्फ़ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव हो जिसके कारण वक्फ़ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए.
वक्फ में संशोधन होने से सरकार को जमीन हड़पने में आसानी होगी: AIMPLB
बता दें,ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं है. वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना उन्हें बर्दाश्त नहीं है. वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन होने से वक्फ की जमीन हड़पना सरकार और अन्य लोगो के लिए आसान हो जाएगा, इस लिए सरकार वक्फ में कोई बदलाव या संसोधन नहीं कर सकती है.
वक्फ में बदलाव न करने का कारण बताते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलयास ने बताया है कि सरकार ने मुसलमानों से संबंधित जितने भी फैसले किए और कदम उठाए हैं, उनमें उनसे कुछ छीनने का ही काम हुआ है, दिया कुछ नहीं, चाहे वह मौलाना आजाद फाउंडेशन का बंद किया जाना हो, या अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप को रद्द करना, या फिर तीन तलाक से संबंधित कानून हो.
वक्फ क्या है ?
बता दें, वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन. इसमें ऐसी संपत्ति होती है जिसे कही और नहीं ले जाया जा सकता है. वक्फ में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज दान कर सकता है. इन संपत्तियों के रख-रखाव के लिए कुछ लोग होते है. तो वहीं अब वक्फ बोर्ड के पास आठ लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन मौजूद है.