केरल में भाजपा नेता की हत्या को लेकर कोर्ट का फैसला … इस हत्या में शामिल 15 दोषियों को दी गई मौत की सजा…
केरल में बीजेपी नेता के हत्या के मामले को लेकर कोर्ट ने 2 साल बाद इस मामले में शनिवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के नेता के मर्डर केस में प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 15 लोगों को दोषी करार करते हुए मौत की सजा सुनाई है ।
जानकारी के अनुसार , इस हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था।
इन सभी पर यह आरोप था कि 19 दिसंबर 2021 में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। इस दौरान उनके घर में उन्हें परिवार के सामने ही बुरी तरह पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस घटना से कुछ पहले ही 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने SDPI नेता केएस. शान की भी हत्या कर दी थी। आपको बता दे की यह हमला उन पर तब हुआ जब वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। माना जा रहा था कि कट्टरपंथी भीड़ इनसे गुस्सा गई जिसके बदले रंजीत की हत्या कर दी गई |
मामले में मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने फैसला दिया। अब आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी इस पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा।