SC grants Bibhav Kumar Bail: बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का था मामला
SC grants Bibhav Kumar Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में ये जमानत दे दी है. लगभग 100 दिन से बिभव कुमार जेल में थे.
दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस के वकील ASG राजू ने कहा कि घटना पर अदालत को थोड़ा ध्यान देना चाहिए. एक महिला सांसद से CM के आवास पर इस प्रकार से मारपीट की गई ये काफी गंभीर मामला है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शायद आपके गवाह वहीं हैं, जहां पर ये घटना हुई है. इस बात का हम ध्यान रखेंगे.
आपको बतादें कि दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के समय यह कहा कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ छेड़छाड़ हुई है. दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस जमानत का आपको विरोध नहीं करना चाहिए. दिल्ली पुलिस के वकील ASG राजू से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 100 दिन से आरोपी जेल में है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और पीड़िता पर चोट के निशान भी नॉर्मल थे तो इस मामले में आरोपी को जमानत (SC grants Bibhav Kumar Bail) का हकदार क्यों नहीं है.
विभव 18 मई को हुए थे गिरफ्तार
18 मई 2024 को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल से जुड़े एक कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. जस्टिस उज्जल भुईयां और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद बिभव को जमानत (SC grants Bibhav Kumar Bail) दे दी है.