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Anti Paper Leak Law: पेपर लीक करने वाले हो जाए सावधान, देश में आधी रात हुआ नया कानून लागु

Anti Paper Leak Law: पेपर लीक करने वाले हो जाए सावधान, देश में आधी रात हुआ नया कानून लागु

Anti Paper Leak Law: हाल ही में हुआ NEET परीक्षा पेपर लीक का मामला अभी पूरी तरह थमा नहीं है, पेपर लीक मामले के दोषियों को सजा देने व छात्रों को न्याय देने की मांग लगातार जारी है. ऐसे में अब केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए Anti Paper Leak Law देश में लागू कर दिया है। आपको बतादें कि परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का नाम इस कानून को दिया गया है। दरअसल, ये फरवरी 2024 में ये कानून संसद से पारित हुआ था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कानून को मंजूरी दे चुकी हैं।

इस कानून के मुताबिक, पेपर लीक करने वाले दोषियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा साथ ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। जानकरी के अनुसार, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सारी परीक्षाएं आएंगी।

Anti Paper Leak Law
हजारीबाग से है पेपर लीक की आशंका

बिहार और गुजरात के बाद अब NEET पेपर लीक के तार झारखंड से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल, झारखंड के हजारीबाग सेंटर से पटना में बरामद NEET पेपर के जले बुकलेट लीक होने की आशंका है। इसके NTA से अलावा जले हुए बुकलेट का मिलान करने के लिए EOU (इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट) ने असली प्रश्न पत्र की मांग की है।

इनपर लगेगा एक करोड़ का जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति या पूरा समूह मिलकर पेपर लीक करता है, तो उन्हें Anti Paper Leak Law के अंतर्गत 5-10 साल की सजा हो सकती है, साथ ही उनपर लगभग एक करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा पेपर लीक में यदि कोई संस्था शामिल है तो परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने व उसकी संपत्ति नष्ट करने का नियम है। इसके अलावा Anti Paper Leak Law के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपी को जमानत का भी प्रावधान कोई नहीं है।

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